नई दिल्ली: नए हिट एंड रन कानून का देश भर में विरोध हो रहा है. ज्यादातर राज्यों में ट्रक चलाने वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं. क्योंकि इसके तहत अब ज्यादा कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब सहित तमाम राज्यों में ट्रकों के पहिए थमने से हालात बिगड़ रहे हैं. इससे जरूरी सामान की आपूर्ति पर भी असर पड़ रहा है. काफी शहरों में पेट्रोल और डीजल की होने वाली किल्लत की आशंका को देखते हुए लोगों की पेट्रोल पंप पर भीड़ उमड़ रही है. ये हालात इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पेट्रोल-डीजल लाने वाले टैंकर भी हड़ताल में शामिल हैं. लोग आशंकित हैं कि कहीं उनके शहर में पेट्रोल-डीजल खत्म न हो जाए.
चंडीगढ़ में दिखा इसका असर
चंडीगढ़ में इसका असर नजर आने लगा है. चंडीगढ़ के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुका है. कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर आज दोपहर यानी मंगलवार दोपहर तक का ही पेट्रोल और डीजल बचा हुआ था. हिमाचल प्रदेश के कई शहरो में तो सोमवार यानी एक जनवरी को ही पेट्रोल-डीजल खत्म हो गया था. इस बीच जिन पेट्रोल पंपों पर तेल उपलब्थ था, वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई.
भोपाल में लगी कतार
ट्रकों के पहिए थमने से जहां तहां टैंकर फंसे हुए हैं और फ्यूल पेट्रोल पंपों तक नहीं पहुंच रहा है. मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है. राजधानी भोपाल में लोग घंटों से पेट्रोल पंपों पर कतार में लगे हुए हैं. लोगों को तेल के खत्म हो जाने का डर सताने लगा है.
क्यों हुआ चक्का जाम
नए हिट एंड रन कानून में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये के जुर्माना लगाने का प्रावधान लागू किया है. आने वाले समय में इसके नए प्रावधान भारतीय दंड संहिता (IPC) के पुराने प्रावधानों की जगह ले लेंगे. लेकिन नए प्रावधान को लेकर विरोध शुरू हो गया है.
नए कानून में सख्त सजा का प्रावधान
नए प्रावधान के अनुसार यदि सड़क दुर्घटना में किसी का निधन हो जाता है और गाड़ी का ड्राइवर मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल जेल की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा. हिट एंड रन मामले में पहले दो साल की सजा का प्रावधान था और आसानी से जमानत भी मिल जाती थी. ये सख्त प्रावधान ही इसके विरोध की वजह बन रहे हैं.
.
Tags: IPC, Petrol and diesel, Petrol Pump, Road accident, Strike
FIRST PUBLISHED : January 2, 2024, 15:01 IST